नीमच। 9 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के दोषी को मंगलवार को न्यायालय ने 13 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही तीन हजार रुपए का जुर्माना भी किया। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश मनासा अखिलेश कुमार धाकड़ ने सुनाया। घटना 26 अगस्त 2016 को शाम करीब 4 बजे ग्राम पिपलिया रावजी में हुई थी। बालिका दोनों बहनों के साथ घर के बाहर खेल रही थी, तभी गांव का संतोष पिता रोड़ूनाथ बाबा (22) आया और पीडि़ता को घर के अंदर ले गया। डरा-धमकाकर उसने बालिका से ज्यादती की और धमकाया। डरी-सहमी बालिका ने देर शाम माता-पिता को जानकारी दी। इसके बाद परिजन ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी और पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष और गवाहों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। जिले में जुलाई में भी एक चिह्नित जघन्य और सनसनीखेज प्रकरण में फैसला आया था। सिंगोली थाना क्षेत्र में हुई दुष्कर्म की घटना में दो आरोपियों को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 13 साल का सश्रम कारावास