पूर्व विस अध्यक्ष शर्मा की याचिका पर आईएएस से मांगा जवाब


लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक
जबलपुर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री व्हीके शुक्ला की एकलपीठ ने मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा के इटारसी से मौजूदा विधायक डॉ.सीताशरण शर्मा की याचिका पर आईएएस हरेंद्र नारायण शर्मा सेे व्यक्तिगत रूप से जवाब-तलब कर लिया है। यही नहीं न्यायालय ने मामले में अपने अंतरिम आदेश के तहत लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही पर रोक लगाने के अलावा राज्य शासन, संभागायुक्त नर्मदापुरम व कलेक्टर को भी नोटिस जारी किए हैं। एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा के इटारसी से मौजूदा विधायक डॉ.सीताशरण शर्मा की ओर से अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी व आनंद शुक्ला ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता श्री द्वारिकाधीश मंदिर व श्री रामजानकी मंदिर समिति लोक न्यास के अध्यक्ष हैं। दुर्भावनावश एक आधारहीन शिकायत पर उन्हें एसडीओ राजस्व हरेंद्र नारायण शर्मा ने नोटिस जारी कर दिया। बावजूद इसके कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं था लिहाजा, उनका आदेश बेमानी है।  


Popular posts
कोरोना देश में LIVE / आज सबसे अच्छी खबर- पहली बार बीमार लोगों से ज्यादा हुई स्वस्थ मरीजों की संख्या; देश में अब तक 2.77 लाख मामले
Image
साध्वी प्रज्ञा और शिवराज के खिलाफ हल्ला-बोल, कमलनाथ सरकार के मंत्री बोले- दिल्ली में करें नौटंकी
उत्तराखंड के चारधाम / बद्रीनाथ को रोज चढ़ाई जाती है बद्रीतुलसी, यहां के बामणी गांव के लोग बनाते हैं ये माला
प्रसिद्ध समाजसेवी डॉ योगेश दुबे मुंबई की राजकुमार सोनी से बातचीत
Image
सीमा विवाद पर भारत की दो टूक / अफसरों ने कहा- चीन बॉर्डर से अपने 10 हजार सैनिक और हथियार हटाए, ऐसा होने पर ही पूरी तरह शांति कायम होगी