कल से चलेंगी 200 ट्रेनें / रेलवे ने पुराने नियम से बुकिंग शुरू की, एडवांस और तत्काल कोटे का टिकट मिल रहा; पार्सल और लगेज ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी जारी

कल से चलेंगी 200 ट्रेनें / रेलवे ने पुराने नियम से बुकिंग शुरू की, एडवांस और तत्काल कोटे का टिकट मिल रहा; पार्सल और लगेज ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी जारी





रेलवे ने 21 मई से इन 200 ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू कर दी थी। ज्यादातर ट्रेनों में सारी सीटें फुल हो चुकी हैं।






  • रेलवे ने जारी किया 200 ट्रेनों का चार्ट, ये श्रमिक और पहले से चल रहीं स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त हैं

  • अब 120 दिन पहले करा सकेंगे टिकट की बुकिंग, लॉकडाउन में इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया था


नई दिल्ली. देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर से ट्रेनें पटरी पर दौड़ने को तैयार हैं। सोमवार एक जून से श्रमिक ट्रेनों और पिछले दिनों शुरू की गईं स्पेशल ट्रेनों के अलावा 200 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों के लिए 21 मई से बुकिंग शुरू हो चुकी है। सभी ट्रेनों में सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। लंबी वेटिंग लिस्ट भी है।


इस बीच रेलवे ने टिकट बुकिंग की नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। अब चार महीने पहले यानी 120 दिन पहले एडवांस बुकिंग करा सकेंगे। लॉकडाउन में यह अवधि घटाकर 30 दिन कर दी गई थी। इसके अलावा अब तत्काल कोटे का टिकट भी मिलेगा। यह सुविधा रविवार सुबह 8 बजे से ही शुरू कर दी है। इसके अलावा पार्सल और लगेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बुकिंग शुरू हो चुकी है।   


ट्रेन में सफर के लिए ये होंगे नियम



  • टिकटें ऑनलाइन (आईआरसीटीसी और मोबाइल ऐप) और ऑफलाइन (पीआरएस काउंटर, टिकट एजेंट, सीएससी) बुक की जा सकती हैं। 

  • सिर्फ कंफर्म/आरएसी टिकट वाले यात्रियों को स्टेशन में आने और ट्रेन पर चढ़ने की अनुमति होगी। 

  • यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। 

  • ट्रेन किराये में किसी भी तरह का केटरिंग शुल्क शामिल नहीं होगा। 

  • यात्रा के दौरान चादर, कंबल और तकिया नहीं दिए जाएंगे। यात्रियों को साथ में लाना होगा।

  • सभी यात्रियों को रेलवे स्टेशनों पर प्रवेश और निकास के समय और यात्रा के दौरान फेस कवर/ मास्क पहनना होगा।

  • सभी यात्री आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करें। 

  • यात्रा के दौरान टिकट चेक करने वाले अधिकारी को यात्रा के दौरान टिकट देने का अधिकार नहीं होगा। 

  • पहले चार्ट को ट्रेन के चलने के समय से कम से कम 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा और दूसरे चार्ट को निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 2 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। अभी तक दूसरा चार्ट 30 मिनट पहले तैयार किया जाता था। 



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